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शिक्षक की अभद्रता पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अभद्रता और धमकी देने वाले शिक्षक कमलेश निलंबित

पंचायत निर्वाचन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को रात में भेजे गाली-गलौच और धमकी भरे मैसेज, जांच में पुष्टि के बाद तत्काल निलंबन

jantakaadhikar by jantakaadhikar
April 30, 2025
in कवर्धा, छत्तीसगढ़
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शिक्षक की अभद्रता पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अभद्रता और धमकी देने वाले शिक्षक कमलेश निलंबित
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कवर्धा, 30 अप्रैल। पँचायत
चुनावी ड्यूटी के दौरान रिटर्निंग अधिकरी को गाली-गलौच और धमकी देना शिक्षक को भारी पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहसपुर लोहारा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गगरिया खम्हरिया में पदस्थ शिक्षक कमलेश देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब देवांगन का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बोडला नियत किया गया है।

यह कार्रवाई संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा दुर्ग आर.एल. ठीकर के हस्ताक्षर से आदेशित की गई है। विभाग ने शिक्षक के कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत सख्त कदम उठाया है।

मामला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान का है, जब जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के रिटर्निंग ऑफिसर श्री विवेक गोहिया को उनके मोबाइल पर रात करीब आठ बजे दो अलग-अलग नंबरों से गाली-गलौच और धमकी भरे मैसेज और कॉल आए। जांच में यह नंबर शिक्षक कमलेश देवांगन का पाया गया। विभागीय रिपोर्ट में कहा गया कि देवांगन ने न केवल अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, बल्कि अधिकारी को ‘देख लेने’ की धमकी तक दी।

शिक्षा विभाग ने तत्काल हरकत में आते हुए देवांगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक और गैर-जिम्मेदाराना पाया गया। जांच में पुष्टि हुई कि शिक्षक का यह आचरण न केवल विभाग की छवि को धूमिल करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का भी खुला उल्लंघन है।

जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम की रिपोर्ट के आधार पर देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन मुख्यालय बोडला में रहना होगा।

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