थाना भोरमदेव में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 28/2025 धारा 317(4), 318(2), 61(2), 111(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की पुष्टि हुई है।
प्रकरण में प्रारंभिक कार्रवाई के तहत आरोपी नामदेव साहू की गिरफ्तारी दिनांक 07.06.2025 को की गई थी। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर सत्यनारायण दुबे की संलिप्तता उजागर हुई, जो ठगी में प्रयुक्त बैंक खाता, एटीएम कार्ड तथा उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अन्य के माध्यम से चलवाने की भूमिका में था। उसे दिनांक 08.06.2025 को विधिसम्मत गिरफ्तार किया गया।
अब इस गिरोह से जुड़े तीसरे व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जो ठगी की श्रृंखला का सक्रिय सदस्य है। उसकी पतासाजी हेतु कबीरधाम पुलिस की साइबर टीम रायगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है।
लगातार सामने आ रहे आरोपियों, उनके बीच की संगठित भूमिका तथा उनके कार्यकलापों की समानता को देखते हुए प्रकरण में अब संगठित अपराध की धारा 111(3) बीएनएस एवं आपराधिक षड्यंत्र की धारा 61(2) बीएनएस को भी जोड़ा गया है।
इस गिरोह द्वारा साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराना, ठगी की राशि में कमीशन के रूप में बंटवारा करना, खाते को होल्ड करवाना एवं उसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर को बदलवाना जैसी गतिविधियां की गईं, जो स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित अपराध का संकेत देती हैं।
प्रकरण की जांच तीव्र गति से जारी है। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र संभावित है।